बड़े काम की चीज है ड्राइविंग लाइसैंस, इसे ऐसा-वैसा न समझो
ड्राइविंग लाइसैंस बनवाने से पहले इसके महत्व और उपयोगिता को जानना जरूरी
ड्राइविंग लाइसैंस सुनने में एक आम शब्द लगता है और खासकर भारत में तो शायद ड्राइविंग लाइसैंस को एक ऐसी चीज के तौर पर देखा जाता है जिसका महत्व केवल अपने पर्स में रखे अन्य प्लास्टिक कार्ड के समान ही है मगर हकीकत में यह है बहुत महत्वपूर्ण क्योंकि लाइसैंसिंग अथारिटी द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसैंस के बिना कोई भी व्यक्ति सड़क पर कोई भी मोटर व्हीकल या ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं चला सकता।
ड्राइविंग लाइसैंस बनवाने से पहले इसकी उपयोगिता और महत्व को जानना भी बेहद आवश्यक होता है और इसके लिए हर व्यक्ति को गाड़ी चलाने के साथ-साथ रोड सेफ्टी नियमों की जानकारी भी होना अत्यावश्यक है। आज के समय में हर कोई बिना सही जानकारी के अपना लाइसैंस बनवाने के लिए आ जाता है और बाद में इधर-उधर भटकने को मजबूर होता है इसलिए ड्राइविंग लाइसैंस के बारे में सही जानकारी होनी बेहद जरूरी है।
कैसे होता है लाइसैंस रीन्यू
हर आवेदक जिसे लाइसैंस रीन्यू के लिए अप्लाई करना है उसे फार्म नं.-8 में आवश्यक जानकारी के साथ-साथ मैडीकल सर्टीफिकेट, आवेदक की मौजूदा 3 पासपोर्ट साइज फोटो, फार्म नं.-6 में 30 रुपए और फार्म नं.-7 में 200 रुपए सरकारी फीस भरनी होती है। इसके साथ ही पहले बना हुआ ड्राइविंग लाइसैंस आवश्यक होता है।
इंटरनैशनल ड्राइविंग लाइसैंसजिस इलाके में लाइसैंस धारक रहता है उस इलाके से संंबंधित परिवहन अधिकारी इंटरनैशनल ड्राइविंग लाइसैंस जारी कर सकता है और इसके लिए 500 रुपए सरकारी फीस, आवेदक के पासपोर्ट की अटैस्टेड कापी, इंडियन ड्राइविंग लाइसैंस, वैलिड वीजी की कापी, 3 मौजूदा पासपोर्ट साइज फोटो आवश्यक होते हैं। इंटरनैशनल ड्राइविंग लाइसैंस 1 साल के लिए वैलिड होता है।
लर्गिंन लाइसैंस लेने के लिए क्या है प्रोसीजर
हर आवेदक जिसे लॄनग लाइसैंस अप्लाई करना है, फार्म नं.-2 में आवश्यक जानकारी के साथ-साथ मैडीकल सर्टीफिकेट, आवेदक की मौजूदा 3 पासपोर्ट साइज फोटो, 30 रुपए की सरकारी फीस भरनी होती है और अगर मीडियम गुड्स व्हीकल, मीडियम पैसेंजर मोटर व्हीकल, हैवी गुड्ज व्हीकल या फिर हैवी पैसेंजर व्हीकल अप्लाई क रना हो तो उसके लिए आवेदक के पास पहले से लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसैंस का होना आवश्यक है। लॄनग लाइसैंस 6 महीने के लिए वैध होता है।
ड्राइविंग लाइसैंस के साथ आयु सीमा का क्या है संबंध:
किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 साल से कम है, वह मोटर व्हीकल नहीं चला सकता मगर मोटरसाइकिल जिसकी इंजन कैपेसिटी 50 सी.सी. से अधिक न हो उसे 16 साल की आयु वाला व्यक्ति भी चला सकता है। ट्रांसपोर्ट व्हीकल को चलाने के लिए कम से कम 20 साल की आयु होना अनिवार्य है।
क्या है मैडीकल सर्टीफिकेट का प्रावधान
किसी भी व्यक्ति जिसकी आयु 50 साल से कम है, को नान-ट्रांसपोर्ट व्हीकल को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसैंस लेने के लिए किसी मैडीकल सर्टीफिकेट की आवश्यकता नहीं होती मगर ट्रांसपोर्ट व्हीकल को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसैंस लेने वाले हर आवेदक के लिए मैडीकल सर्टीफिकेट फार्म 1-ए में देना अनिवार्य है।
ड्राइविंग लाइसैंस लेने के लिए क्या है प्रोसीजर
हर आवेदक जिसे ड्राइविंग लाइसैंस अप्लाई करना है, फार्म नं.-4 में आवश्यक जानकारी के साथ-साथ जिस व्हीकल के लिए लाइसैंस अप्लाई किया जा रहा है उसके संबंध में वैलिड लॄनग लाइसैंस, मैडीकल सर्टीफिकेट, आवेदक की मौजूदा 3 पासपोर्ट साइज फोटो, 40 रुपए फार्म नं.-6 में और फार्म नं.-7 में 200 रुपए (चिप वाले लाइसैंस की कीमत) सरकारी फीस भरनी होती है। हर ट्रांसपोर्ट ड्राइविंग लाइसैंस जारी करने की तारीख से 3 साल के लिए वैध होता है और नॉन-ट्रांसपोर्ट ड्राइविंग लाइसैंस 20 साल की अवधि तक या फिर रीन्यू करते समय आवेदक की 50 साल की आयु जो भी पहले हो उस समय तक वैध होता है। इसके पश्चात लाइसैंस हर 5 साल के बाद रीन्यू किया जाता है।
कैसे प्राप्त कर सकते हैं डुप्लीकेट लाइसैंस
लाइसैंस खराब होने या फिर गुम होने की स्थिति में लाइसैंस धारक डुप्लीकेट लाइसैंस के लिए अप्लाई कर सकता है और इसके लिए एल.एल.डी. फार्म के साथ 25 रुपए सरकारी फीस के अलावा लाइसैंस गुम होने संबंधी एफ.आई.आर. की कापी और एक एफीडेविट अनिवार्य होता है और अगर लाइसैंस खराब हो जाए तो खराब लाइसैंस को फार्म के साथ अटैच करना पड़ता है।
क्या है और कौन लेता है ड्राइविंग टैस्ट
हर आवेदक के लिए ड्राइविंग टैस्ट पास करना अनिवार्य होता है और इसके लिए बाकायदा तौर पर एम.वी.आई. (मोटर व्हीकल इंस्पैक्टर) के पास हर आवेदक को निजी तौर पर जाकर उनके सामने ड्राइविंग टैस्ट देना पड़ता है। इस टैस्ट के लिए 50 रुपए की सरकारी फीस भी जमा करवानी होती है।
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